केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा मिलकर समय-समय पर महिलाओं के लिए अनेक प्रकार की जनकल्याणकारी योजना निकाली जा रही है वर्तमान में सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की है, ऑफिशियल गरीब आर्थिक रूप से कमजोरी तथा जरूरतमंद परिवार की बेटियों को भी सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि परिवारों को इसलिए दी जा रही है ताकि वह अपनी बेटियों के सम्मानजनक तरीके से शादी संपन्न करवा पाए, यानी कि आजकल शादी विवाह में खर्च थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है इसलिए परिवार वाले लोग शादी का खर्चा उठा पाने में असमर्थ होते हैं इसलिए सरकार की इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों लाभ मिल सकेगा।
इसके अलावा लड़कियों को शिक्षा एवं अन्य सरकारी अवसर भी प्राप्त करने के लिए इस योजना के तहत आर्थिक राशि उपलब्ध करवाई जाएगी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह को रोकना और लड़कियों की शादी सही उम्र में करवाना। इससे समाज में लड़कियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है और लड़कों के समान समाज में दर्जा भी मिलता है।
योजना के प्रमुख लाभ
- इस योजना के माध्यम से राज्य सरकारी पत्र परिवारों को ₹21000 से लेकर ₹51000 तक की राशि प्रदान करती है जो कन्या की शैक्षणिक योग्यता और परिवार की श्रेणी पर निर्भर करती है।
- तथा यदि कन्या कक्षा दसवीं पास है तो उसे ₹10000 अतिरिक्त मिलते हैं और यदि उसने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है तो ₹20000 अतिरिक्त मिलते हैं।
- और कुछ राज्यों में जैसे राजस्थान अब विवाह के एक वर्ष तक आवेदन करने की अनुमति दी गई है जिससे अधिक परिवार योजना का लाभ उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पात्रता मानदंड
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रता मंडे रखे गए हैं इन सभी पात्रता मान दंड को पूरा करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होगी और इस योजना का लाभ ले सकेगी :-
- महिला जिस भी राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन कर रही है उसी राज्य की स्थाई निवासी होनी आवश्यक है।
- कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए यानी कि परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
- कुछ राज्यों में इस योजना का लाभ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर राशि निर्धारित करके दिया जाता है।
- इस योजना में बीपीएल परिवार विधवा महिलाएं विशेष लोकेशन महिला खिलाड़ी और पालनहार योजना के लाभार्थी बेटियों को पात्रता मिलेगी तथा इनको प्राथमिकता भी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की विवाह के 12 महीने के अंदर आवेदन किया जा सकता है एवं सभी दस्तावेजों को सत्यापित करके अपलोड करना होगा और किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रखती है अन्यथा आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। इसके लिए महिलाओं के पास आवश्यक दस्तावेज के रूप में जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, बैंक खाता विवरण, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज होने आवश्यक है।
योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन ऑफ़लाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यम से महिला कैंडिडेट कर सकती है ऑनलाइन आवेदन आप ईमित्र साइबर कैफे या फिर SSO पोर्टल के माध्यम से खुद घर बैठ कर सकते हैं :-
आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर जन आधार एवं गूगल अकाउंट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके सिटीजन के क्षेत्र में योजना सूची दिखाई देगी उसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारी का विभाग का पोर्टल खुलेगा वहां न्यू एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करें और मुख्यमंत्री कन्यादान स्कीम का चयन करें। वहां पर मांगी थी संपूर्ण जानकारी सही-सही भरे तथा आवश्यक दस्तावेज फॉर्मेट के अंदर अपलोड करें इसके बाद भरी गई संपूर्ण जानकारी को चेक करके आवेदन को सबमिट करें।
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग के कार्य या तहसील कार्यालय में जाकर आवेदन फार्म प्राप्त करें मांगी गई संपूर्ण जानकारी आवेदन फार्म में सही परहेज तथा आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ अटैच करें इसके पश्चात आवेदन फार्म को विभाग कार्यालय में जमा करवा दें।